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अवैध वन्यजीव व्यापार

 हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के घटित होने के साथ, गंदे जीवन व्यापार और रोग रोगों के बीच संबंध के बारे में अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसने गंदे जीवन व्यापार के मामले को सुर्खियों में ला दिया है।







पृष्ठभूमि


• वर्ल्डवाइड फंड फ़ॉर नेचर के अनुसार, "अवैध जीवन व्यापार को वर्ष में एक बार $20 बिलियन की वसूली के लिए गिनने योग्य है, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े अवैध व्यापार, एक बार नशीले पदार्थों, मानव तस्करी और व्यापार नकली माल की तस्करी करता है।

• व्यापार और राज्य के परिवर्तन द्वारा मांग की जाने वाली एरिया यूनिट काफी उत्पाद है जिसमें विदेशी पालतू जानवर और विलासिता, बुश मांस, प्राचीन दवाएं, उपभोक्ता वस्तुओं का लेख और जानवरों के फर, दांत, पंख, गोले, खाल, सींग और आभूषण शामिल हैं। आंतरिक अंग।

• गंदे जीवन व्यापार के प्रभाव
  प्रजातियों के संरक्षण के लिए खतरा
  मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम
  देश के प्राकृतिक संसाधनों और मूल समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है
भारत में IWT: एक तेज रूपरेखा



• भारत गणराज्य केवल 2.4 विश्व के विस्तार का ख्याल रखता है, लेकिन 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों और 91,000 से अधिक जानवरों की प्रजातियों के अलावा प्रसिद्ध विश्व जीवन के 8 मई 1945 के बारे में योगदान देता है।
• भारत में, गंदे जीवन व्यापार में हर्पेस्टिस बालों के अलावा कई उत्पाद शामिल हैं; साँप की खाल; खुरदुरा सींग; बाघ और तेंदुए के पंजे, आदि।
• भारत की स्थिति 2017 में 2014 और 2016 के बीच राज्य और जीवन अपराधों में 52 लोन-स्टार स्टेट पर्पल स्पाइक पर प्रकाश डाला गया है। गंदे व्यापार के लिए 2009 से 2017 तक भारत गणराज्य में कब्जा कर लिया।
• भारत गणराज्य में असाधारण जीवन तस्करी का सबसे प्रमुख कारण इसकी झरझरा अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएँ हैं।
• सबसे प्रमुख दुकानदार चीन और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र इकाई है, लेकिन जीवन खाड़ी, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए वर्जित बूट करने के लिए है। बहुत पहलू पर भारत गणराज्य गणराज्य, अग्रणी पारगमन देश क्षेत्र इकाई राज्य, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य और एशियाई राष्ट्र संघ

IWT का मुकाबला करने के लिए भारत गणराज्य में उठाए गए कदम

• संवैधानिक सुरक्षा: नीचे अनुच्छेद 51ए (जी) के तहत भारत गणराज्य की प्रत्येक प्रजा का यह मूल कर्तव्य है कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और जीवन के बगल में प्राकृतिक सेटिंग की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।
• कानून और सरकारी पहल:
जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के निचले स्थान पर पालतू जानवरों, पौधों और उनके उपोत्पाद क्षेत्र इकाई की 1800 से अधिक प्रजातियों का व्यापार प्रतिबंधित है।
पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 का बार अधिकारियों को जीवन को चोट पहुँचाने वालों को दंडित करने और जेल भेजने का अधिकार देता है।
भारतीय संहिताकरण, 1860: धारा 428 और धारा 429 में कहा गया है कि हत्या, अवैध शिकार, अपंग बनाना, ज़हर देना या साथी जानवर को यातना देना एक ज्ञात अपराध हो सकता है और इसके अतिरिक्त इस तरह के कृत्य के लिए जुर्माना कठोर कारावास है जो पांच साल तक या जुर्माना या प्रत्येक तक हो सकता है।
वन्यजीव अपराध प्रबंधन ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु-अनुशासनात्मक निकाय हो सकता है, जो देश के निचले स्तर पर वन्य जीवन (संरक्षण) के अंतराल पर संगठित जीवन अपराध का मुकाबला करने के लिए सेटिंग और वन मंत्रालय को निचले स्थान पर स्थापित करता है। अधिनियम, 1972।
• पूरी तरह से अलग पहल:
स्थानीय समुदाय की भागीदारी: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास रहने वाले हम में से पांच पूरी संख्या, संरक्षण स्थापित करने में भागीदार के रूप में संचालन क्षेत्र इकाई। ✓ लोगों की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ 15 साल की राष्ट्रीय जीवन कार्रवाई (2017-31) शुरू की गई है।
मांग में कमी अभियान: मई 2019 में, WCCB ने भारत गणराज्य के हवाई अड्डों पर गंदे जीवन व्यापार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस' नाम से गठबंधन सेटिंग के साथ एक अभियान शुरू किया। ✓ टाइगर, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टोके लिजर्ड अभियान के अंतराल पर प्रदर्शित हुए।


IWT का मुकाबला करने के लिए भारत गणराज्य में उठाए गए कदम

• संवैधानिक सुरक्षा: नीचे अनुच्छेद 51ए (जी) के तहत भारत गणराज्य की प्रत्येक प्रजा का यह मूल कर्तव्य है कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और जीवन के बगल में प्राकृतिक सेटिंग की रक्षा करे और उसमें सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।
• कानून और सरकारी पहल:
जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के निचले स्थान पर पालतू जानवरों, पौधों और उनके उपोत्पाद क्षेत्र इकाई की 1800 से अधिक प्रजातियों का व्यापार प्रतिबंधित है।
पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 का बार अधिकारियों को जीवन को चोट पहुँचाने वालों को दंडित करने और जेल भेजने का अधिकार देता है।
भारतीय संहिताकरण, 1860: धारा 428 और धारा 429 में कहा गया है कि हत्या, अवैध शिकार, अपंग बनाना, ज़हर देना या साथी जानवर को यातना देना एक ज्ञात अपराध हो सकता है और इसके अतिरिक्त इस तरह के कृत्य के लिए जुर्माना कठोर कारावास है जो पांच साल तक या जुर्माना या प्रत्येक तक हो सकता है।
वन्यजीव अपराध प्रबंधन ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक बहु-अनुशासनात्मक निकाय हो सकता है, जो देश के निचले स्तर पर वन्य जीवन (संरक्षण) के अंतराल पर संगठित जीवन अपराध का मुकाबला करने के लिए सेटिंग और वन मंत्रालय को निचले स्थान पर स्थापित करता है। अधिनियम, 1972।
• पूरी तरह से अलग पहल:
स्थानीय समुदाय की भागीदारी: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास रहने वाले हम में से पांच पूरी संख्या, संरक्षण स्थापित करने में भागीदार के रूप में संचालन क्षेत्र इकाई। ✓ लोगों की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ 15 साल की राष्ट्रीय जीवन कार्रवाई (2017-31) शुरू की गई है।
मांग में कमी अभियान: मई 2019 में, WCCB ने भारत गणराज्य के हवाई अड्डों पर गंदे जीवन व्यापार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 'नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस' नाम से गठबंधन सेटिंग के साथ एक अभियान शुरू किया। ✓ टाइगर, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टोके लिजर्ड अभियान के अंतराल पर प्रदर्शित हुए।






भविष्य

संपत्ति के स्तर के भीतर कानूनी जीवन व्यापार लाने और सभी गंदे जीवन व्यापार को रोकने के लिए डेटा और कार्रवाई के लिए एक अनिवार्य प्रेम है जिसने कई प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल दिया है। अपराध की विशालता को कम करने के लिए एक अनुशासन के रूप में जीवन बयानबाजी विज्ञान में बड़े निवेश के लिए पसंद करेंगे, इस प्रकार प्रमाण का मूल्यांकन जल्दी, सटीक वैज्ञानिक रूप से, दृढ़ता से किया जाता है। 0 उदाहरण के लिए, यू.के. के अंतराल पर जीवन आलंकारिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो पंखों और अंडों के छिलकों से उंगलियों के निशान को ऊपर उठाएंगी। • जब तक सरकारें और नागरिक समाज मानसिकता को बदलने के लिए काम नहीं करते, तब तक दुनिया की विविधता कम हो जाएगी, इस प्रकार सामुदायिक भागीदारी के साथ सहयोग की आवश्यकता है। • आईडब्ल्यूटी निवेशों की प्रभावशीलता की उच्च निगरानी और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, और निवेशों को देश-दर-देश आधार पर बेहतर सार्वजनिक जरूरतों के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए

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